MSME Development Act – विकास अधिनियम के तहत कई ऐसी योजनाएं हैं जो केवल सूक्ष्म लघु उद्यमों के लिए हैं। उन सभी स्कीम में से कुछ महत्वपुर्ण स्कीम आज आपके साथ साझा की जा रही है|
(MSME Scheme No. 1)
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट
Credit Guarantee Scheme for Micro and Small Enterprises (CGTMSE)
इस स्कीम के अन्तर्गत आपको बिना किसी गारंटी और गिरवी रखें आपके व्यापर के लिए आपको 2 करोड़ रूपए तक का लोन मिल सकता हैं|
(MSME Scheme No. 2)
विलंबित भुगतान के तहत सुरक्षा
Protection Under the Delayed Payment
इस स्कीम के तहत यदि आप अपना माल या सेवा किसी बड़ी कम्पनी, सरकारी विभाग, सरकारी कंपनी, या MSME पंजीकृत किसी कंपनी को देते हैं तो MSMED एक्ट के अनुसार, यदि वह कंपनी 45 दिनों में आपका भुगतान नहीं करती हैं तो उसे 3 गुणा बैंक rate के अनुसार ब्याज का भुगतान करने का उत्तरदायी हैं|
(MSME Scheme No. 3)
MSME’s के लिए सार्वजनिक खरीद नीति
Public Procurement Policy for MSME (PPP)
- इस स्कीम के तहत आप अपने सामान या सेवा को किसी भी ministry, सरकारी विभाग, PSU’s को दे सकते हैं, इस स्कीम में सरकार 25% की ख़रीद एवं सेवा MSME’s से जरूर लेती हैं|
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) के उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म लघु उद्यमों से खरीद के लिए निर्धारित 25% लक्ष्य खरीद में से 4% का उप-लक्ष्य।
- कम से कम 25 प्रतिशत कुल खरीद का लक्ष्य अनिवार्य हैं|
- महिलाओं के द्वारा चलाए जा रहे (महिला स्वामित्व वाली कंपनी – Women Entrepreneur) सूक्ष्म और लघु उद्यम के लिए विशेष प्रावधान हैं। सूक्ष्म और लघु उद्यमों में से कुल वार्षिक खरीद में से, 25% लक्ष्य के भीतर से 3% महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSE’s) से खरीद के लिए जरुरी हैं|
- साथ ही, टेंडर सेट नि:शुल्क हैं और पंजीकृत सूक्ष्म लघु उद्यमों (MSE’s) को बयाना राशि के भुगतान से छूट।
(MSME Scheme No. 4)
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
Prime Minister’s Employment Generation Programme (PMEGP)
- यह स्कीम MSME में उन सभी लोगों की शिकायत दूर करती हैं जिनका मानना हैं की उन्हें उनके Green-Field Project के लिए लोन नहीं मिलता | इस स्कीम के तहत आपको आपके green-Field project के लिए आपको लोन मिल सकता हैं|
- यह योजना केवल coir based projects की स्थापना के लिए नई इकाइयों के लिए उपलब्ध है। पीएमईजीपी (PMEGP) (परियोजना लागत) के तहत लाभार्थी की सब्सिडी दर की श्रेणियां।
- क्षेत्र (परियोजना/इकाई का स्थान) सामान्य श्रेणी 15% (शहरी), 35% (ग्रामीण) (एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यकों/महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग, एनईआर, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों आदि सहित)।
- निर्माण क्षेत्र में स्वीकार्य परियोजना/इकाई की अधिकतम लागत 25 लाख है और व्यवसाय/सेवा क्षेत्र में यह 10 लाख है।
- PMEGP को मौजूदा ऋण पर भी छूट मिलेगी।
- कुल परियोजना लागत की शेष राशि बैंकों द्वारा Term Loan और Working Capital के रूप में प्रदान की जाएगी।

(MSME Scheme No. 5)
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
Small Industries Development Bank of India (SIDBI)
SIDBI को सरकार द्वारा निर्देश दिए गए है कि वह केवल MSME’s को ही ऋण (Loan) दे सकते हैं और किसी को भी ऋण (Loan) का अधिकार नहीं हैं|
(MSME Scheme No. 6)
शून्य दोष शून्य प्रभाव (ZED)
Zero defect Zero Effect (ZED)
यह योजना एमएसएमई में ZED और उनके समर्थन के बारे में उचित जागरूकता पैदा करने के लिए एक व्यापक अभियान है। ZED मूल्यांकन के बाद, MSME काफी हद तक अपव्यय को कम कर सकते हैं, उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, IOP के रूप में अपने बाजार का विस्तार कर सकते हैं, CPSUs के विक्रेता बन सकते हैं, अधिक IPRs रख सकते हैं, नए उत्पाद और प्रक्रिया विकसित कर सकते हैं आदि।
- ZED पंजीकृत शुल्क में ने 80% तक की सब्सिडी दी है|
- यदि आप माइक्रो इंटरप्राइजेज (Micro Enterprises) में आते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन में 80% तक की सब्सिडी मिलती है|
- यदि आप स्माल इंटरप्राइजेज (Small Enterprises) में आते है तो अप्पको रजिस्ट्रेशन में 60% तक की सब्सिडी मिलती है|
- यदि आप मध्यम इंटरप्राइजेज (Medium Enterprises) में आते है तो अप्पको रजिस्ट्रेशन में 50% तक की सब्सिडी मिलती है|
जैसा, की अभी हमने चर्चा की थी Public Procurement Policy के बारे में की सरकारी विभाग से MSE’s को 25% तक की सब्सिडी मिलेगी लेकिन इस स्कीम में क्या कर दिया गया की जो बड़ी enterprise होती है उनके मूल्ये पहले से काम होते है और जो micro Small वर्ग में आते है, उनकी लागत ज्यादा होती है इन सब तथ्यों को देखते हुए इसमें सरकार ने एक फायदा रखा है की सरकार 15% की weightage देगी price में|
(MSME Scheme No. 7)
सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम
Micro & Small Enterprises Cluster Development Programme (MSECDP)
इस योजना के तहत आप कोई भी सामान्य व्यवसाय कर सकते हैं जिसके केंद्र, बाजार के सामान, तकनीकी कौशल में सुधार और विकास आदि, परियोजना की लागत का 70% अनुदान मिल सकता है जिसमे अधिकतम 20 करोड़ रुपये तक का प्रावधान है|
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